राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ने वाले एनएच-87 के रामपुर-रुद्रपुर-काठगोदाम खंड को चौड़ा करने के लिए वृक्ष काटे जाने को लेकर पर्यावरण मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आड़े हाथों लिया है और पेड़ काटने से रोक दिया है।
एनजीटी के प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा- याचिका में इंगित एनएच-87 के खंड पर अब कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई वृक्ष नहीं गिराया जाएगा। पीठ ने यह निर्देश गैर सरकारी संगठन एनजीओ फ्रेंड्स की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एनएचएआइ ने एनएच-87 को चौड़ा करने के लिए बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई की है।
याचिका में कहा गया कि एनएच-87 को चौड़ा करने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षों को गिराना इस तथ्य के कारण एक गंभीर चिंता का विषय है कि उत्तराखंड में हाल में वन में लगी आग की घटना में 2600 से अधिक हेक्टयर वन भूमि तबाह हो गई व राज्य की पारिस्थितिकी व्यवस्था भी नष्ट हुई है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।