राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उड्डयन नियामक डीजीसीए को आइजीआइ हवाई अड्डे पर घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बारे में उनके आगमन व रवानगी जानकारियों सहित डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार को दो हफ्तों के भीतर हवाई अड्डा ध्वनि क्षेत्रों के लिए ध्वनि स्तर मानकों को अधिसूचित करने के लिए उसके उठाए गए कदमों पर नोट सौंपने का निर्देश दिया। घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में उनके आगमन व रवानगी की जानकारियों सहित विवरण दायर किया जाए जिसमें ध्वनि स्तर की माप भी बताई जाए।

अन्य क्षेत्रों में दिन और रात में विमान के रवाना होने और उतरने के समय डेसीबल स्तर बताया जाए। यह भी बताया जाए कि हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में ध्वनि में योगदान करने वाले कारक क्या हैं। इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख तय की गई है। एनजीटी दक्षिण दिल्ली के वसंतकुंज व बिजवासन आदि इलाकों के लोगों और हवाई अड्डे के पास स्थित आइएसआइसी अस्पताल की दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।