पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा को बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। इससे पहले पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगाई थी। मोहाली कोर्ट ने बीजेपी नेता बग्गा के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था। बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता ने मोहाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज कराया था।
पिछले हफ्ते शुक्रवार (6 मई) सुबह पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया था और फिर पुलिस उन्हें हरियाणा के रास्ते पंजाब ले जा रही थी। लेकिन रास्ते में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया था और बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर रात में बग्गा को जमानत मिल गई थी। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी पर गुडों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था।
वहीं इससे पहले शनिवार को तजिंदर बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद उसी दिन रात को बग्गा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग कर डाली। बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा था कि तजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए।
वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और तजिंदर पाल बग्गा पर निशाना साधते हुए कहा था, “बग्गा की जो दंगा भड़काने की आदत है वो जगजाहिर है। वो दंगा भड़काते हैं, लफंगई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचा रही है। बग्गा पर हर तरह का केस है। दंगा भड़काने का केस है, किसी के घर में जबरदस्ती घुसने का केस है। मार-पिटाई, झगड़े का केस है। ये हम नहीं उनकी हिस्ट्रीशीट कह रही है, हिस्ट्रीशीटर हैं बग्गा।”
आम आदमी पार्टी ने बग्गा पर आरोप लगाया है कि बग्गा पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और बीजेपी उन्हें बचा रही है। बग्गा के घर पहुँचने पर तेजस्वी सूर्या, आदेश गुप्ता, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत तमाम बीजेपी नेता बग्गा से मिलने उनके घर पहुंचे थे।