दिल्ली में होने वाली विवादित शादियों (अंतरजातीय विवाह) को लेकर दिल्ली सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों की मदद से नवविवाहित जोड़े और उनके परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। दिल्ली सरकार ने लोगों को मदद उपलब्ध कराने के लिए कॉल सेंटर 181 को भी इस सुविधा से जोड़ा है, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में इन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा सके। दिल्ली सरकार ने इन दिशा निर्देशों में विस्तृत प्रावधान किए हैं।
इन मामलों से संबंधित प्रावधानों को गृह विभाग के सचिव एलके गौतम के आदेशों से जारी किया गया है। इन आदेशों में कहा गया है कि ऐसे मामले सामने आने के बाद ऐसे जोड़े को पुलिस और सरकार के माध्यम से तत्काल मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इनके लिए विशेष जगह चिन्हित की जाएंगी जहां पर इनके रहने की व्यवस्था होगी। सरकार की हेल्प लाइन पर भी इनके लिए 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस व्यवस्था से ऐसे मामलों में सामने आ रही परेशानियों को दूर करने में मदद मिलेगी। अदालत के आदेशों के बाद दिल्ली सरकार ने इस दिशा में पहल की है।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जैसे ही ऐसी शिकायत का कोई ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो जिले के पुलिस उपायुक्त को मामले की जांच करनी होगी। इसके अतिरिक्त विवाहित जोड़े के लिए ठहरने की व्यवस्था की जाएगी और जबतक मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तब तक मामले पर निगरानी रखी जाएगी।
ऐसे मामलों में सीधे सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा और क्षेत्र एसीपी को मामले की देखदेख सौंपी जाएगी। आदेशों में यह भी बताया गया है कि ऐसे जोड़े के लिए सुरक्षित रहने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। जहां उन्हें बिस्तर, खाना, दैनिक सुविधा के लिए जरूरी चीजें, स्वास्थ्य सेवाएं आदि उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अतिरिक्त यदि ऐसे जोड़े से कोई भी मुलाकात के लिए केंद्र पर आता है तो उसके लिए रजिस्टर में आने-जाने के समय की जानकारी एकत्र की जाएंगी। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार ने छह सदस्य वाली एक विशेष समिति का गठन करने के भी आदेश दिए हैं।
