दिल्ली सरकार की प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने व्यापार संस्था- फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (FICCI) पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया गया है कि फिक्की पर यह जुर्माना पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। इतना ही नहीं डीपीसीसी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि फिक्की अपने तानसेन मार्ग स्थित प्रोजेक्ट साइट पर बिना एंटी-स्मॉग गन के कोई भी निर्माण या इमारत गिराने के काम न शुरू कराएं।

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि फिक्की ऑडिटोरियम को गिराने के काम में जुटी एजेंसी को नोटिस भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें सरकार के धूल प्रबंधन की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। राय ने दावा किया था कि फिक्की की यह साइट उन छह जगहों में से एक है, जहां बिना एंटी-स्मॉग मशीन के काम किया जा रहा है।

राय ने बताया था- “मैं खुद इस साइट का निरीक्षण करने गुरुवार को गया था, लेकिन तब बंद होने की वजह से मैं शुक्रवार को वहां गया। हमें साइट पर बड़ी जगह पर मलबा पैला मिला। तब हमने कामगारों को तुरंत मलबे को ढकने के लिए कहा। साथ ही हमने उन्हें एंटी-स्मॉग गन लगाने के बाद ही काम शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा गाइडलाइंस न मानने वाले लोगों और एजेंसी पर नियमों के तहत फाइन लगाने की बात भी कही गई थी।”

राय ने कहा, ‘‘हमने काम रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। अगर वे इसके बाद भी काम जारी रखते हैं तो ठेकेदार के खिलाफ कानूनी और वित्तीय कार्रवाई की जाएगी।’’ उन्होंने कहा कि चेतावनी के बावजूद धूल नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले बड़े स्थलों पर ठेकेदारों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।”