एक अदालत ने आज यहां कहा कि पुलिसकर्मियों को ‘ठुल्ला’ कहने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर आगे बढने के लिए ‘‘पर्याप्त सामग्री’’ है।
अदालत ने शिकायतकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद यहां लाजपत नगर पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा द्वारा दायर शिकायत में सम्मन पूर्व सबूत दर्ज करने के लिए इस मामले में पांच अक्तूबर की तारीख तय की।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने कहा, ‘‘शिकायत की सामग्री और आधिकारिक रूप से मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए, मेरी राय यह है कि शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है और सम्मन पूर्व सबूत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को मौका दिया जाना चाहिए। अब पांच अक्तूबर को इसे सम्मन पूर्व सबूत दर्ज करने के लिए रखा जाए।’’
‘ठुल्ला’ टिप्पणी के लिए केजरीवाल के खिलाफ यह दूसरी आपराधिक मानहानि शिकायत है। अन्य शिकायत भी दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने दायर की है और अदालत ने सम्मन पूर्व सबूत दर्ज करने के लिए मामले को रखा है।
तनेजा ने 23 जुलाई को दूसरी शिकायत दी थी। इससे एक दिन पहले गोविंदपुरी पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल हरविंदर ने केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दी थी। तनेजा ने कहा था कि वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और केजरीवाल की टिप्पणी से बहुत बेइज्जत और अपमानित महसूस कर रहे हैं।