आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान को बुधवार (16 जनवरी, 2019) को कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर मामले में बरी कर दिया। महिला ने विधायक पर धमकी देने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया था। स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने कहा कि शिकायतकर्ता के खुद विरोधाभासी बयान भी अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के लिए संदेह का मामला नहीं बनाते हैं।

महिला का दावा है कि उसने 10 जुलाई, 2016 को इलाके (अमानतुल्ला खान का विधानसत्रा क्षेत्र) में बिजली सप्लाई में बाधा होने के चलते विधायक को फोन किया। महिला ने कहा कि उनकी शिकायतों के प्रति विधायक के आकस्मिक दृष्टिकोण के चलते वह विधायक के बटलाहाउस स्थित निवास पर गई। जहां एक युवक द्वारा उन्हें बलात्कार की धमकी दी गई। शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गी। महिला ने इस मामले में 11 जुलाई, 2016 को पुलिस कमिश्नर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान शिकायत में घटना को लेकर कोई ज्रिक नहीं किया गया।

एक अन्य अवसर पर, अदालत में अपना बयान को दर्ज कराते समय महिला ने कहा कि खान ने एक शख्स के जरिए उस पर धावा बोलने की कोशिश की। 19 जुलाई, 2016 को महिला ने एक और बयान दिया। इसमें उसने आरोप लगाया कि जब वह विधायक के आवास पर गई तब 20-22 साल के एक युवक बलात्कार की धमकी दी। जलाने की धमकी दी। कहा गया कि यह आरोपी द्वारा दी गईं धमकी थी, उन्होंने नहीं दीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महिला को एक युवक द्वारा धमकी दी गई थी और जांच के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सका।