एक अदालत ने फैसला दिया है कि सगाई के बाद शादी का वादा तोड़ने पर जो खर्चा आया है उसका भुगतान लड़के के परिवार को लड़की वालों को करना होगा। मामला साल 2012 का है। सरकारी डॉक्‍टर ने अपने बेटे की सगाई महाराष्‍ट्र के ठाणे की एक लड़की से की। आठ जून 2012 को दिल्‍ली में सगाई समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान लड़की के परिवार ने काफी खर्चा किया। लेकिन बाद में लड़के के परिवार ने सगाई यह कहते हुए तोड़ दी कि लड़की वालों ने बातें छुपाई। इससे गुस्‍साए लड़की वालों ने धारा 420 के तहत केस कर दिया।

लड़के और उसके पिता ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। इसके बाद लड़के के परिवार को डेढ़ लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया। लड़के के परिवार ने दावा किया कि उन्‍होंने साढ़े चार लाख रुपये खर्च किए थे। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और लड़की के परिवार को मुआवजा देने को कहा। लड़के के परिवार ने भुगतान कर दिया लेकिन लड़की के परिवार ने केस वापस नहीं लिया। इसके बाद लड़का बॉम्‍बे हाईकोर्ट चला गया और मामले को खारिज करने की अपील की। लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।