Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को शराब पीकर गाड़ी चलाने के एक मामले में जमानत देते वक्त एक शर्त के रूप में आदेश दिया कि अगले दो सप्ताह के लिए प्रतिदिन वो शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ पर्चे वितरित करेगा। न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंडीरा ने जमानत देते हुए याचिकाकर्ता को पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करने और पर्चे बांटने का निर्देश दिया।

मद्रास हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, ‘याचिकाकर्ता प्रतिदिन सुबह 9 बजे और शाम 5.00 बजे प्रतिवादी पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करेगा। वह एलबी रोड जंक्शन, चेन्नई में ड्रिंकिंग ड्राइविंग के खिलाफ प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सुबह 10.00 बजे और शाम 5.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक पर्चे वितरित करेगा। दो सप्ताह की अवधि के लिए और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर प्रतिवादी पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करें।’

23 अगस्त, 2022 आरोपी दीपन को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

आरोपी दीपन को सिटी पुलिस ने 23 अगस्त, 2022 को शराब पीकर गाड़ी चलाने और घटना में तीन लोगों को घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वह 23 अगस्त से हिरासत में है और चूंकि पीड़ितों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि उनके पास देखभाल करने के लिए एक परिवार है।

दीपन को भरना पड़ेगा 25 हजार का मुचलका

दूसरी ओर प्रतिवादी के वकील ने दीपन की याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि घटना की रात वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने तीन लोगों को घायल कर दिया और इसके बाद मौके से फरार हो गया। दलीलों पर विचार करने के बाद पीठ कुछ जमानत शर्तों के साथ जमानत देने के लिए इच्छुक थी। पीठ ने दीपन को 25,000 रुपये का मुचलका भरने और स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति चंडीरा ने दीपन को अगले दो सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह एक घंटे और शाम को एक घंटे के लिए शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ पर्चे बांटने का भी निर्देश दिया।