मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) शुरू करने जा रही है। इसी महीने की 21 तारीख को पहला आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, लाभार्थियों को 55 हजार रुपेय का लाभ मिलेगा, जिसमें गृहस्थी का सामान, कुछ राशि का चेक और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी सरकार खर्च करेगी।

शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार (16 अप्रैल) को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, “21 अप्रैल से हम फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू कर रहे हैं। 21 अप्रैल को पहला कार्यक्रम सीहोर जिले से शुरू होगा। मैं खुद उसमें जाऊंगा। 38,000 रुपए की सामाग्री दी जाएगी। 11,000 का चेक, 6,000 अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करने के लिए देंगे।”

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 18 या उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से इस योजना की शुरूआत की थी। योजना का लाभ लेने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। कन्या को आर्थिक सहायता केवल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर विवाह करने पर ही पर उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की उम्र 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है। वहीं, जिस दूल्हे से उसकी शादी होगी उसकी उम्र भी 21 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। गरीब परिवार से जुड़ी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की लड़कियां लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा लड़की मध्य प्रदेश की रहने वाली होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, बेटियों का बैंक अकाउंट भी जरूर होना चाहिए। साथ ही राज्य की विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी लाभ ले सकती हैं।