मध्यप्रदेश के बुधनी भोपाल रेल खंड पर ट्रेन के शौचालय में एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार का मामला पुलिस ने दर्ज किया है । आरोपी की पहचान कर ली गयी है और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। हबीबगंज जीआरपी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक बीएल सेन ने आज भाषा को बताया कि सीहोर जिले के बुधनी में रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज करायी है कि अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास के शौचालय में कल बुधनी से हबीबगंज आने के दौरान एक युवक ने उसके साथ बलात्कार किया।उन्होंने बताया कि आरोपी युवक की पहचान भोपाल के रहने वाले जीतू :25: के तौर की गयी है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता कल शिकायत दर्ज कराने भोपाल आयी थी लेकिन शाम को वह बिना शिकायत दर्ज कराये वापस बुधनी चली गयी क्योंकि आरोपी युवक ने उसे इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
A woman popcorn vendor was raped on-board Amarkantak Express between Bhopal and Itarsi; Case registered, investigation on and search for accused is underway : BL Sen, TI GRP, Habibganj, #MadhyaPradesh pic.twitter.com/talLMGtLV9
— ANI (@ANI) November 26, 2017
सेन ने बताया कि घर वापस लौटने पर पीड़िता ने आपबीती अपने पति को बतायी। इसके बाद दोनों ने बुधनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी । यह शिकायत हबीबगंज थाने को भेज दी गयी है । वहीं समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि रेप की घटना ट्रेन में पॉपकॉर्न बेचने वाली एक महिला के साथ हुई है। उन्होंने बताया कि हमने आरोपी युवक के खिलाफ भादवि की धारा 376 :बलात्कार: और धारा 506 :जान से मारने की धमकी: के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
बता दें कि रविवार (26 नवंबर) को ही मध्य प्रदेश में 12 वर्ष की आयु से कम की नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड दिए जाने के दंड विधि संशोधन विधेयक को रविवार केा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक, “मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने बालिकाओं के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने का संकल्प दोहराया और दोषियों को सख्त सजा मिले, इस पर जोर दिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में 12 साल से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म अथवा सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा दी जाए, इसका विधेयक पारित किया गया।” राज्य सरकार के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने संवाददाताओं से बताया कि दंड विधि संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मृत्युदंड को अमल में लाने के लिए दुष्कर्म की धारा 376 में ए और एडी को जोड़ा जाएगा, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान होगा।