पहली पत्नी को छोड़कर विदेश चले जाने वाले और उसे अदालत के आदेश के अनुरूप गुजारा भत्ता नहीं देने वाले एनआरआई (Non-resident Indian and person of Indian origin) शख्स की जमीन शुक्रवार को नीलाम की गयी। इस मामले में नायब तहसीलदार अजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत के आदेशानुसार एनआरआई पंकज यादव की जमीन की नीलामी गांव रूपगढ़ में करवाई गई। जमीन 10 लाख 21 हजार 500 रूपए में नीलाम की गई। उन्होंने बताया कि जमीन की नीलामी के रूपयों में से दो लाख 55 हजार 375 रूपए (25 प्रतिशत) यादव की पत्नी नीरज रानी यादव को मौके पर दे दिए। मुंबई की एक अदालत के आदेश के बावजूद पांच साल तक पहली पत्नी को खर्च नहीं देने पर यादव की जमीन नीलाम की गई।
अदालत द्वारा भिवानी जिला प्रशासन को यह आदेश भेजा गया था जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन नीलाम करवाई। भिवानी के नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन को नीलाम किया गया। नीरज रानी यादव ने बताया कि उसकी शादी 22 नवंबर 2011 को रूपगढ़ निवासी पंकज से हुई थी। शादी रचाने के एक महीने बाद ही वह लंदन जाकर रहने लगा। उसके बाद से आज तक वह भारत नहीं आया।
नीरज का आरोप है कि वहां जाकर उसने दूसरी शादी रचा ली। मुंबई की अदालत ने घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए एनआरआई पति पंकज यादव को पत्नी को घर खर्च के लिए हर माह 20 हजार रुपये देने के आदेश दिए थे। जिसका पालन नहीं करने पर उसकी जमीन नीलाम करने का आदेश दिया गया।