Saumya Vishwanathan Murder Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे चारों दोषियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि चारों दोषी पहले ही 14 साल सलाखों के पीछे रहे हैं। साथ ही, कोर्ट ने चारों दोषियों की अपील पर फैसला होने तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया है।

सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में साकेत कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोषी ठहराए गए चार लोग रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह और अजय कुमार दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 23 जनवरी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

इससे पहले 26 नवंबर, 2023 को दिल्ली की एक कोर्ट ने सभी चार दोषियों जिनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और धारा 3 (1) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही इन पर मकोका भी लगाया गया था। हालांकि, सौम्या विश्वनाथन की हत्या के पांचवें दोषी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत केवल तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

क्या था पूरा मामला

सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 को जब रात साढ़े तीन बजे अपनी कार से घर जा रही थीं, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि हत्या के पीछे का मकसद केवल लूटपाट है। सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया और ये सभी आरोपी मार्च, 2009 से जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर मकोका भी लगाया था। पुलिस ने बताया था कि आईटी पेशेवर जिगिशा घोष के मर्डर में इस्तेमाल किया गए हथियार से ही विश्वनाथन मर्डर केस की मिस्ट्री सुलझ सकी थी।