नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हिलाल लोन को हेट स्पीच मामले में हिरासत में लिया गया है। बांदीपोरा जिले के हाजिन थाने में उन पर UAPA एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हिलाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अकबर लोन के बेटे हैं। हिलाल को एमएलए हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया। पिछले साल दिसंबर से वो यहीं पर नजरबंद थे।
हिलाल पर आरोप है कि उन्होंने हाजिन में डीडीसी चुनाव के दौरान हेट स्पीच का भाषण दिया था। उस दौरान वो एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले बीते साल 25 दिसंबर में उन्हें बांदीपोरा के संभल इलाके से गिरफ्तार किया गया था। फिर उन्हें एमएलए हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। तब से वो यहीं पर बंद थे।
ध्यान रहे कि पिछले साल पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटा दिया गया था। उसके बाद प्रशासन ने राज्य के मुख्यधारा के तमाम नेताओं समेत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया था, या फिर उन्हें हिरासत में ले लिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिलाल लोन भी पुलिस के निशाने पर आए थे और उन्हें भी हिरासत में लिया गया था।
गौरतलब है कि UAPA एक्ट काफी खतरनाक होता है। इसमें काफी कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून का काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिह्नित करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था। अगस्त 2019 में ही इसका संशोधन बिल संसद में पास हुआ था। इसके बाद इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। कानून के सेक्शन 43D (5) के मुताबिक, अगर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस बनता है तो कोर्ट उसको जमानत नहीं दे सकता।
गैरकानूनी संगठनों, आतंकवादी गैंग और संगठनों की सदस्यता को लेकर इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार द्वारा घोषित आतंकी संगठन का सदस्य पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, लेकिन कानून में सदस्यता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। कई एक्टिविस्टों पर इस कानून के तहत केस दर्ज हो चुके हैं।

