Article 370: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की बेटी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि वह अनुच्छेद 370 (Article 370) के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं और अधिकारियों को इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। इल्तिजा ने कहा कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है। उनकी याचिका को गुरुवार (5 सितंबर) को सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसए बोबडे तथा न्यायमूर्ति एसए नजीर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

इल्तिजा की वकील: महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा की ओर से पेश वकील आकर्ष कामरा ने कहा कि याचिका में जिस तरह की राहत मांगी गई है, वह ठीक वैसी ही है जैसी कि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को 28 अगस्त को शीर्ष अदालत ने उनके बीमार पार्टी सहकर्मी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए दी थी। न्यायालय गुरुवार को येचुरी द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए उस हलफनामे को भी देखेगा जो उन्होंने अपनी यात्रा और 29 अगस्त को तारिगामी से हुई मुलाकात के बारे में दिया है।

सीताराम येचुरी को मिली थी जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत: शीर्ष अदालत ने माकपा नेता सीताराम येचुरी को इस शर्त के साथ तारिगामी से मिलने की अनुमति दे दी थी कि वह सिर्फ उनसे उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में ही चर्चा करेंगे, इसके अलावा कोई और कार्य नहीं करेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से विपक्ष मोदी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है।