राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के साथ झाड़ू लहराई थी। इस मामले में एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सागर जिले में दायर की थी याचिका : जानकारी के मुताबिक, राजेंद्र मिश्र नाम के एक व्यक्ति ने सागर जिले की कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल सहित ‘आप’ कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिह्न झाड़ू को तिरंगे के साथ लहराया था। याचिकाकर्ता ने इसे राष्ट्रध्वज का अपमान बताया और कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
कोर्ट ने 5 साल बाद सुनाया फैसला : करीब 5 साल बाद अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सागर, बीना, खुरई और दिल्ली में केस दर्ज किए जाएंगे।
आप नेताओं ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया : माना जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल केजरीवाल या आप के किसी भी नेता ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।