स्थानीय अदालत ने सोमवार को जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड के संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और किंगफिशर एअरलाइंस के खिलाफ दो चेक बाउंस मामलों संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तरीख पांच जुलाई तय की है।

विशेष मजिस्ट्रेट अदालत को दो चेक बाउंस मामलों में दोषी पाए गए माल्या के लिए सजा की मात्रा तय करने के संबंध में फैसला करना बाकी है। अदालत ने 20 अप्रैल को माल्या और अन्य को 50-50 लाख रुपए के दो चेक बाउंस होने के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने पुलिस को माल्या को अदालत में हाजिर करने का निर्देश देते हुए वारंट जारी किया था। माल्या अदालत में मौजूद नहीं थे। वह देश छोड़कर बाहर चले गए हैं।

मुंंबई पुलिस ने इससे पहले अदालत को बताया था कि वारंट आरोपी के तय पते पर नहीं दिया जा सका क्योंकि इसे बैंक ने सील कर दिया है और इन परिसरों में किंगफिशर के अधिकारी-कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए वारंट वापस हो गए। इसके बाद न्यायाधीश एम कृष्ण राव ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख पांच जुलाई तय कर दी और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह नए वारंट जारी करने के लिए आरोपियों का सही पता दे।