हरियाणा के महेंद्रगंज की रहने वाली एक महिला को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पति से तलाक लेने की मंजूरी दे दी है। कारण- पति का दुर्व्यवहार और क्रूरता से पेश आना था। इतना ही नहीं, वह बीवी के रंग को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करता था। पति उसे काली-कलूटी कहता था। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के मुताबिक, बीवी ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दी थी। पीड़िता ने इसमें दावा किया कि पति अक्सर खाना न बनाने के लिए उसे ताने मारता था। साथ ही पति सबके सामने उसके रंग-रूप को लेकर गलत टिप्पणियां भी करता था।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पेश किए सबूत यह बताने के लिए काफी हैं कि पीड़िता के साथ पति मानसिक और शारिरिक स्तर पर क्रूरता करता था। महिला के वकील जेपी शर्मा ने कोर्ट के सामने साबित किया कि पति शादी की शुरुआत से ही बीवी से बुरी तरह पेश आता था। वह उसे काली-कलूटी कहता था। साथ ही खाना न बनाने को लेकर गलत चीजें बोलता था।

साल 2012 में पति की इन्हीं हरकतों से तंग आकर पीड़िता मायके चली आई थी। शर्मा ने तर्क देते हुए कोर्ट में कहा कि पीड़िता के पिता ने इस सब से गुजरने के बाद भी मामले का समाधान चाहा। उन्होंने दामाद और उसके घर वालों से झगड़े और विवाद के बजाए प्रेम से रहने के लिए कहा, तो वे लोग पीड़ित पक्ष को दूसरी शादी करने की धमकी देने लगे। ऐसे में कोर्ट ने पीड़िता को तलाक लेने की मंजूरी दे दी

जस्टिस एमएमएस बेदी और जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की डिविजन बेंच ने सुनवाई के दौरान महेंद्रगढ़ स्थित फैमिली कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। फैमिली कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता की याचिका खारिज कर दी थी। मगर हाईकोर्ट ने इंसाफ करते हुए महिला को तलाक की मंजूरी दी।