हरियाणा में पांच जून से प्रस्तावित जाट आरक्षण आंदोलन के लिए अनुमति लेने का दौर शुरू हो गया है। इसी के तहत अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जिला इकाई के प्रधान भूपेन्द्र सिंह जागलान ने जिला के झांझ कलां गांव में समिति की ओर से धरना देने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। जींद के उपायुक्त विनय सिंह ने बताया कि धरना करने के लिए समिति को शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान की गई है।
सिंह ने बताया कि आयोजक धरना सड़क से 200 मीटर की दूरी पर करेंगे। धरनास्थल की अनुमति संबंधित जमीन के मालिक से संघर्ष समिति को अपने स्तर पर लेनी होगी। धरने में शामिल होने वाले लोग शन्तिपूर्ण तरीके से इसका संचालन करेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे।
उन्होंने बताया कि अदालती निर्णय के अनुसार धरना या प्रदर्शन करते वक्त किसी भी जानमाल अथवा सम्पत्ति का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई के लिए आयोजक निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि जिला में धारा 144 लागू है। अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति के प्रस्तावित 5 जून को धरने के आह्वान के मद्देनजर जिला में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी विनय सिंह ने जिला के 26 वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।