गुजरात में गाड़ी चलाने को लेकर यातायात नियम कड़े कर दिए गए हैं। यहां अब दो बार रॉन्ग साइड (उल्टी या गलत दिशा में) गाड़ी चलाने पर आजीवन बैन लगा दिया जाएगा। रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर लगाग लगाने के लिए यह कदम शहर की ट्रैफिक पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) ने मिलकर लिया है। वे इसके तहत ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों को ब्लैकलिस्ट भी करेंगे। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार (18 दिसंबर) को ट्रैफिक पुलिस के साथ आरटीओ ने कुल सात लोगों के डीएल रद्द किए।
टीओआई की रिपोर्ट में स्थानीय ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग करता पकड़ा गया, तब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके कागजात आरटीओ में जमा कर लिए जाएंगे। आगे आरटीओ अधिकारी नियम तोड़ने वाले का लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित कर देंगे। यह समयकाल तीन से छह माह का होगा।
अधिकारियों के अनुसार, अगर वही व्यक्ति दोबारा इस ट्रैफिक नियम को तोड़ते दबोचा गया, तब उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक (पश्चिम) संजय खरात ने अखबार से कहा, “पहले पांच बार नियम तोड़ने के बाद डीएल रद्द किया जाता था, पर संशोधित ट्रैफिक नियमों के बाद ट्रैफिक पुलिस दो बार नियम तोड़ने पर आरटीओ से उस व्यक्ति का डीएल रद्द करने की सिफारिश कर सकती है।”
कैमरे से लैस हेलमेट भी इस्तेमाल कर रही ट्रैफिक पुलिसः राज्य में इससे पहले यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस को खास हेलमेट्स दिए गए थे। इन हेलमेट्स में कैमरा लगे हैं, जिससे पुलिस को नियम तोड़ने वालों को पकड़ने में आसानी होगी। पुलिस के मुताबिक, “पुलिसकर्मी जब भी वाहन चेकिंग के दौरान लोग बहसबाजी करते हैं। पुलिस पर आरोप भी लगाते हैं, पर हेलमेट में कैमरा में सारा घटनाक्रम रिकॉर्ड होगा, जिससे पता चल सकेगा कि किसकी गलती थी। इन हेलमेट्स से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।”

