निर्भया मामले के किशोर दोषी को रिहा करने को लेकर छिड़े विवाद के बीच केंद्र ने शनिवार को कहा कि उसने रिहाई का विरोध किया था लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे सुधार गृह से रिहा करने का आदेश दिया है। गृह राज्यमंत्री किरण रिजीजू ने दोषी के पुनर्वास का सारा दारोमदार दिल्ली सरकार पर डाल दिया। उन्होंने कहा, ‘सैद्धांतिक तौर पर केंद्र सरकार ने इस समय किशोर अपराधी की रिहाई का विरोध किया जिसके लिए हमने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट की’।
रिजीजू ने कहा कि अतिरिक्त सालीसिटर जनरल ने इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष अदालत के समक्ष रखा। उन्होंने कहा, ‘अतिरिक्त सालीसिटर जनरल (किशोर की) रिहाई के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के संबंध में पेश हुए और उन्होंने अदालत के साथ केंद्रीय एजंसी की आकलन रिपोर्ट को भी साझा किया’।
मंत्री ने कहा कि किशोर न्याय संशोधन कानून लोकसभा में पारित हो चुका है। लेकिन इसे राज्यसभा में ‘कांग्रेस पार्टी की अड़चनों’ के कारण मंजूरी नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा, ‘अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि उसकी रिहाई के बाद उसके पुनर्वास के लिए योजना तैयार की जाए’।

