बंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने होटल में ध्वनि प्रदूषण के लिए मेहमानों और एलेक्सा म्युजिक सिस्टम पर आरोप मढ़ने को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि होटल इसके लिए मेहमानों और तकनीकी को दोष नहीं ठहरा सकता है। कोर्ट ने होटल पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए केस खारिज कर दिया। साथ ही प्रदूषण फैलाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

दरअसल गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण करने पर विला कैलंगुट रिजार्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नोटिस जारी किया था। इसको लेकर होटल मालिकों ने बंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ में एक याचिका दायर कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस को गलत बताया था और कहा था कि वह ध्वनि प्रदूषण नहीं फैला रहा है। बल्कि ध्वनि प्रदूषण म्यूजिक एलेक्सा के जरिए हो रहा था। एलेक्सा अमेजन की और से दी जाने वाली ऑटोमैटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिसटेंट सर्विस है।

न्यायमूर्ति एम एस सोनक और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की पीठ ने सोमवार को कहा कि एलेक्सा या संगीत बजाने वाले मेहमान को जिस प्राधिकारी ने नोटिस जारी किया है वह इससे निपटेगा। कहा, “प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि याचिकाकर्ता अपने मेहमानों और एलेक्सा पर दोष नहीं दे सकता है। अगर इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे तो अधिकारियों के लिए ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करना बहुत मुश्किल होगा।”