DMK MP A Raja: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार (22 दिसंबर, 2022) को डीएमके सांसद ए राजा (DMK MP A Raja) की 55 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने पीएमएलए के तहत तमिलनाडु के कोयंबटूर में 55 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन कुर्क की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ईडी ने इसे डीएमके सांसद ए. राजा की ‘बेनामी’ संपत्ति बताया है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने इसे अस्थाई रूप से कुर्क किया है।
ईडी (ED) ने कहा कि उसने साल 2004 से साल 2007 की अवधि के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्व कैबिनेट मंत्री ए राजा की बेनामी कंपनी के नाम पर खरीदी गई तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 55 करोड़ रुपए की 45 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
10 जनवरी, 2023 को कोर्ट में पेश होने का आदेश
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कहा कि भूमि राजा की एक “बेनामी” कंपनी के नाम पर है। बेनामी का अर्थ है ‘बिना नाम’ या ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें वास्तविक लाभार्थी वह नहीं है जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई है। इससे पहले एक स्थानीय कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में समन भेजा था। जिसके तहत 10 जनवरी 2023 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
बता दें, 59 साल के ए राजा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला साल 2015 का है। जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। इस मामले में सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में ए राजा को आरोपी बनाया था। राजा पर आरोप है कि आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ अगस्त 2022 में दायर आरोप-पत्र के अनुसार, साल 2007 में एक केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कांचीपुरम जिले में एक होटल बनाने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक रियल-एस्टेट कंपनी को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया था और इसके बदले में पैसे लिए थे।
नीलगिरी लोकसभा सीट से सांसद हैं ए राजा
59 वर्षीय राजा वर्तमान में नीलगिरी लोकसभा सीट से डीएमके सांसद हैं। राजा पहले भी ईडी के निशाने पर रहे हैं, जब उनकी भूमिका की जांच की गई थी और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।