दिल्ली की एक अदालत ने महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे दि एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (टेरी) के महानिदेशक आरके पचौरी को इस हफ्ते अमेरिका और गुयाना में बैठकों में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने पचौरी की वह अर्जी मंजूर कर ली जिसमें 16 जनवरी तक कैलिफोर्निया और 21 जनवरी तक गयाना में होने वाले सम्मेलनों में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी गई थी। अदालत ने उन्हें इस निर्देश के साथ इजाजत दी कि वे जरूरत पड़ने पर खुद को जांच के लिए मुहैया कराएंगे। अदालत ने कहा कि आरोपी (पचौरी) को यात्रा की इजाजत दी जाती है। उन्हें अदालत में चार लाख रुपए का एक मुचलका जमा करना होगा । इसके अलावा, उन्हें एक हलफनामा देकर यह कहना होगा कि जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के तलब किए जाने पर वे उपलब्ध रहेंगे।

विदेश यात्रा की अनुमति मांगते हुए पचौरी के वकील आशीष दीक्षित ने कहा कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और जांच अधिकारी की जरूरत के मुताबिक, वे खुद को उनके सामने हाजिर करेंगे। पुलिस ने पचौरी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वे उनके सवालों के संतोषजनक उत्तर देने में नाकाम रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने माना कि पचौरी जांच में हिस्सा लेते रहे हैं। पिछले साल 13 फरवरी को पचौरी के खिलाफ आइपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-डी और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पचौरी को इससे पहले भी छह बार विदेश जाने की इजाजत दी जा चुकी है।