JAGPREET SINGH SANDHU
गुड़गांव की एक कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को बाल उगाने की गारंटी देना भारी पड़ गया है। दरअसल रिजल्ट ना मिलने पर एक ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटा दिया और फोरम ने कंपनी को ग्राहक को 14 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। खबर के अनुसार, पंजाब के मोहाली में रहने वाले संदीप वर्मा नाम के शख्स ने चंडीगढ़ की उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करायी। जिसमें संदीप ने गुड़गांव की एक कंपनी Geek Retail Private Limited पर अपने प्रोडक्ट को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। दरअसल कंपनी ने अपनी एक दवाई के विज्ञापन में दावा किया था कि इस दवाई का 30 दिन का कोर्स करने पर बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा मिलेगा और साथ ही झड़े ही बार फिर से उग आएंगे।
संदीप का कहना है कि विज्ञापन देखने के बाद उन्होंने 1270 रुपए की इस दवाई का ऑर्डर दे दिया। संदीप का कहना है कि ऑर्डर के बाद उन्हें दवाई मिल गई। इसके बाद उन्होंने दवाई के साथ ही बालों के स्वास्थ्य के लिए कथित तौर पर फायदेमंद टेबलेट के भी 1270 और 1880 रुपए के ऑर्डर दिए। हालांकि बताए गए तरीकों से दवाई लेने के बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। जब उन्होंने यह मामला कंपनी के सामने उठाया और रिफंड की मांग की तो कंपनी ने रिफंड करने से इंकार कर दिया। इसके बाद संदीप वर्मा ने उपभोक्ता फोरम में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी।
उपभोक्ता फोरम में मामला जाने के बाद कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने विज्ञापन में बालों के दोबारा उगने से संबंधित कोई दावा नहीं किया। कंपनी ने कहा कि साथ ही 100 प्रतिशत बाल उगने की बात भी उन्होंने कभी नहीं की और ना ही रिजल्ट की कोई गारंटी ली थी। कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि यह विभिन्न लोगों पर निर्भर करता है। कुछ लोगों में दवाई लेने के 60 दिनों में बाल टूटने की समस्या दूर हो गई, वहीं कुछ लोगों में ज्यादा लंबा समय भी लगा। उपभोक्ता फोरम ने दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि कंपनी द्वारा विज्ञापन में 60 दिनों में बाल उगाने की बात करना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कंपनी ने विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को अपनी दवाई बेचने के लिए गुमराह किया है। इसके बाद फोरम ने कंपनी को दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता को 4420 रुपए रिफंड करने, मुकदमेबाजी में खर्च हुए 5000 रुपए और क्षतिपूर्ति के तौर पर 5000 रुपए देने का आदेश दिया है।

