योगगुरु बाबा रामदेव को ‘ठग’ बताने के मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को हाजीपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बता दें, सिंह ने बाबा रामदेव को ठग बताया था। इसके बाद साल 2012 में पतंजलि हाजीपुर के कार्यकर्ता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके तहत सिंह के खिलाफ धारा 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर दो से तीन साल की सजा हो सकती है। इससे पहले कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। सिंह को 2 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया।