केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करके एक उपपंजीयक की नियुक्ति करने के मामले में विश्वभारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सुशांत कुमार दत्तगुप्ता और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआइ ने मंगलवार को नौ जगहों पर छापे भी मारे। सीबीआइ सूत्रों ने कहा कि दत्तगुप्ता के अलावा विश्वविद्यालय के पूर्व पंजीयक डी गुनसेकरन (अब आइआइटी भुवनेश्वर के पंजीयक), वित्त अधिकारी एपी त्रिवेदी और उपपंजीयक श्यामला राय नायर के नाम भी प्राथमिकी में दर्ज हैं।

उन्होंने कहा कि प्राथमिकी एजंसी के सूत्रों से मिली इस जानकारी पर आधारित है कि इन अधिकारियों ने कथित रूप से यूजीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके नायर को विश्वविद्यालय के उपपंजीयक के रूप में नियुक्त करने की आपराधिक साजिश रची। दत्तगुप्ता से प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजे गए ई-मेल को कोई जवाब नहीं मिला।

सूत्रों ने कहा कि नायर ने कथित रूप से शिक्षा मानदंडों को पूरा नहीं किया और उनकी उम्र निर्धारित अधिकतम सीमा से सात साल ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दत्तगुप्ता सहित सभी आरोपियों के आधिकारिक व आवासीय परिसरों पर छापेमारी की गई, जिसमें शांतिनिकेतन के पांच स्थल, कोलकाता के दो और भुवनेश्वर के दो स्थल शामिल हैं। सीबीआइ ने त्रिवेदी और नायर से भी पूछताछ की। हालांकि यह औपचारिक पूछताछ नहीं थी। दत्तगुप्ता को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 15 फरवरी को कुलपति पद से हटाया था।