राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर तिहाड़ जेल भेजे जाने को लेकर शुक्रवार देर रात सीवान जेल से निकाला गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शहाबुद्दीन को शुक्रवार रात लगभग 2.45 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच सीवान जेल से पटना भेजा गया। इसके बाद बाहुबली नेता को दिल्ली ले जाया जाएगा। शहाबुद्दीन को पटना लाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शहाबुद्दीन को अभी पटना के बेउर जेल में रखा गया है। राजद के बाहुबली नेता को आज (शनिवार को) किसी भी वक्त दिल्ली ले जाया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू और आशा रंजन ने राजद नेता को सीवान जेल से स्थानांतरित किए जाने की याचिका दायर की थी। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को एक सप्ताह के भीतर सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया था कि शहाबुद्दीन के सीवान जेल में रहने से गवाहों को जान का खतरा हो सकता है।

शहाबुद्दीन पर चंद्रकेश्वर प्रसाद के तीन बेटों और आशा के पति पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कराने का आरोप है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि शहाबुद्दीन के खिलाफ लंबित मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सुनवाई के लिए उसे सीवान जेल से राज्य के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए।

गौरतलब है कि कोर्ट ने कहा कि  राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की जेल से यहां तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाए ताकि उनके खिलाफ दर्ज मामले में ‘‘निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सुनवाई’’ सुनिश्चित हो सके। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताव रॉय की पीठ ने बिहार सरकार से कहा कि वह शहाबुद्दीन को एक सप्ताह में तिहाड़ जेल स्थानांतरित करे। साथ ही कहा कि उसे किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए। बता दें कि पिछले साल 7 सितंबर को शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई थी। वह 9 सितंबर को जेल से बाहर आ गए थे। लेकिन जमानत रद्द हो जाने की वजह से उन्हें 30 सितंबर को वापस जेल जाना पड़ा था। शहाबुद्दीन के जमानत पर बाहर आने के बाद ही मीडिया की सुर्खियों में आ गए थे।