राष्ट्रीय जनता दल से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव सहित छह आरोपियों को एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को एक अदालत ने दोषी करार दिया है। पटना के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में दोषियों को 21 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
Patna: Suspended RJD MLA Rajballabh Yadav convicted in 2016 Nawada minor rape case. His sentence will be announced on 21 December. #Bihar
— ANI (@ANI) December 15, 2018
उल्लेखनीय है कि नवादा से राजद विधायक राजबल्लभ यादव पर दो साल पहले छह फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित उनके आवास पर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले की एक FIR नालंदा जिले के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें सहयोग करने तथा नाबालिग छात्रा को विधायक के घर तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुसी देवी, बेटी छोटी व दामाद संदीप सुमन को आरोपी बनाया गया था।
खबरों के मुताबिक राजबल्लभ और सुलेखा ने एक साथ शराब पी थी और छात्रा को भी जबरन शराब पिलाई थी। जिसके बाद राजबल्लभ ने नाबालिग के साथ रेप किया था। वहीं जब नाबालिग ने वहां से निकलने की कोशिश की तब विधायक के लोगों ने उसे पकड़कर विधायक के कमरे में धकेल दिया था।
