Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एक स्पेशल एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2019 के दोहरे पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने बाप-बेटे को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के बाद दोनों को अदालत ने तुरंत कस्टडी में ले लिया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे। 

यह मामला 2019 का है। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए गए। उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न करने के बावजूद विधायक बनने के लिए यह सब किया।

कोर्ट के फैसले पर क्या बोले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना

भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने मीडिया से बातचीत में कहा, “दो अलग-अलग पैन कार्ड का मामला 2019 का है। आज करीब छह साल बाद इसमें फैसला आया है। इसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। मैं कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत मानता हूं। हमने हमेशा न्यायपालिका के हर फैसले का स्वागत किया है और हमेशा से ही हमें न्यायपालिका पर भरोसा रहा है।”

ये भी पढे़ं: योगी सरकार ने क्यों बहाल की आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा? 

दो महीने पहले जेल से रिहा हुए थे आजम खान

बता दें कि आजम खान दो महीने पहले ही 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल 104 मामलों में से अब तक 12 में फैसले आ चुके हैं। इसमें सात मामलों में उन्हें सजा और पांच मामलों में बरी किया जा चुका है। दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है।