Azam Khan Name Remove In Voter List: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। हाल ही में हेट स्पीच मामले (Hate Speech) में दोषी ठहराए गए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan का नाम रामपुर (Rampur) की मतदाता सूची (Voter List) से हटा लिया गया है। इसकी वजह से अब वह वोट देने का अवसर भी नहीं पा सकेंगे। आजम खान कुछ महीने पहले ही जेल में लंबा वक्त बिताने के बाद बाहर निकले थे। उन पर लगे एक केस खत्म नहीं होने पाता है, उसके पहले ही दूसरा शुरू हो जाता है। अब हेट स्पीच मामले (Hate Speech) में दोषी ठहराए जाने के बाद वह न तो चुनाव लड़ पा रहे हैं और न ही अब वोट दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य समस्या से वह पहले ही परेशान हैं।

हेट स्पीच देने के मामले में तीन साल की सजा मिलने के कारण विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए यह एक और बड़ा झटका है। निर्वाचन आयोग ने उनसे मतदान का अधिकार (Voting Right) छीन लिया है और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के आदेश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत यह कार्रवाई की है।

रामपुर सदर सीट (Rampur Sadar Seat) के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी आकाश सक्सेना (Akash Saxena) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए आजम का मताधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के आदेश की प्रतियां और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए।”

हेट स्पीच मामले में आजम खान को तीन साल की सजा मिली हुई है

आजम खान को हेट स्पीच देने के मामले में पिछले 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। 

जानिए क्या है आजम खान (Azam Khan) की हेट स्पीच (Hate Speech) का पूरा मामला

आजम खान की हेट स्पीच से जुड़ा ये मामला साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव का है। इस मामले में आजम खान ने रामपुर मिलक विधानसभा में एक चुनावी जनसभा के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी।