राजस्थान के अलवर जिले में एक नाबालिग छात्रा से कुछ दिन पहले एक अग्निवीर और उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपी अग्निवीर को पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिले के कठूमर क्षेत्र की पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने हाल ही में अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की शिकायत की थी।

उत्तराखंड में पुलिस ने पकड़ा

इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों में एक अग्निवीर है। वह घटना के बाद से फरार चल रहा था। बाद में वह चुपचाप उत्तराखंड में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसको उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एक अन्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।

मुंबई में एक विशेष अदालत ने 19 वर्षीय एक युवक को नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार करने के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से 14 वर्षीय पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई। अदालत ने 30 जुलाई को पारित अपने आदेश में आरोपी को आईपीसी के तहत छेड़छाड़ का दोषी ठहराया। आरोपी को हालांकि पॉक्सो अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की की मां ने सितंबर 2019 में साकीनाका थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी चाय की पत्ती खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गई थी लेकिन रोते हुए घर लौटी। शिकायतकर्ता के अनुसार, पूछताछ करने पर लड़की ने अपनी मां को बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ प्रेम का इजहार किया। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपना बचाव किया और दावा किया कि उसका पीड़िता के साथ प्रेम संबंध था और लड़की ने खुद उसे घटना वाले दिन मिलने के लिए बुलाया था।