गोड्डा के पूर्व राजद विधायक संजय यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके खिलाफ आय से अधिक जायदाद अर्जित करने का भी आरोप है। इसके अलावे बिहार के बांका ज़िले और झारखंड के गोड्डा ज़िले के विभिन्न थानों में डेढ़ दर्जन से ज्यादा मामले संगीन दफाओं में उनके खिलाफ दर्ज है। भागलपुर रेंज के डीआईजी विकास वैभव ने इस संवाददाता को बताया कि जल्द ही इन मामलों की समीक्षा की जाएगी। जाहिर है राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद की बढ़ती मुश्किलें के साथ उनके पूर्व विधायक पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। यह दीगर है कि लालू प्रसाद का मामला चारा घोटाले से है। तो संजय यादव का गुंडागर्दी से।
गौरतलब है कि संजय यादव को अदालत से राहत न मिलने की वजह से मारपीट और रंगदारी के एक मामले में सोमवार को बांका कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जमानत की अर्जी भी दाखिल की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। और कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताते है कि उनके वकील ने जमानत रद्द होने के तुरंत बाद जिला जज के इजलास में अर्जी दी थी। जिसकी सुनवाई मंगलवार को करते हुए अदालत ने पुलिस से डायरी मांगी है। अब सुनवाई गुरुवार को होगी।

ध्यान रहे कि डिवीजन के बांका जिला अंतर्गत ढाकामोड़ के वाशिंदें गोड्डा (झारखंड) के पूर्व राजद विधायक संजय यादव के विरुद्ध मारपीट, रंगदारी, जान मारने की धमकी तथा आर्म एक्ट के तहत विगत 12 मई 2017 को बांका जिले के बाराहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह प्राथमिकी इसी थाना क्षेत्र के नेमुआ मसुदनपुर स्थित निर्माणाधीन गैस रिफिलिंग प्लांट के साइट इंचार्ज बेगूसराय निवासी भूषण सिंह तथा उनके कर्मियों के साथ 10 मई को हुई मारपीट के सिलसिले में दर्ज कराई गई थी। जिसमें पूर्व विधायक संजय यादव के साथ जामुन यादव नामजद तथा 30- 35 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था।
मगर बांका पुलिस कार्रवाई करने में ढिलाई बरती। तो भागलपुर रेंज के डीआईजी विकास वैभव से मिल प्लांट के प्रबंधक को दरखास्त दे गुहार लगाई। डीआईजी ने बांका एसपी को फौरन कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद दबंग पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के लिए जोरदार दबिश दी गई। लेकिन वे इलाका छोड़ भूमिगत हो जाने की वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उस दौर में उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार बड़े पैमाने पर उनके कई ठिकानों पर छापामारी भी की गई थी। पुलिस ने उनके ढाकामोड़ स्थित घर पर इस्तेहार भी लगाया था। इस बीच राजनैतिक दबाब पुलिस पर डालने की बात सामने आई थी।
मगर मामला दबता न देख बाद में पूर्व विधायक संजय यादव ने इस मामले में पटना उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। जिसे उच्च न्यायालय ने गत माह खारिज करते हुए उन्हें 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। आखिरकार उन्होंने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया और जेल चालान कर दिए गए। इनका जेल जाना इलाके में चर्चा का विषय बना है।
मालूम रहे कि संजय यादव झारखंड के गोड्डा विधान सभा सीट से दो दफा राजद की टिकट पर विधायक रह चुके है। इनकी पत्नी कल्पना देवी गोड्डा ज़िला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी है। इलाके में इनकी तूती बोलती है। और ये दबंग मिजाज के है। और पुलिस में इनका आपराधिक रेकार्ड 1990 से मौजूद है। इनपर बिहार – झारखंड के कई थानों में हत्या , जान मारने की कोशिश, अवैध हथियार बगैरह जैसे संगीन अपराध के 19 मामले दर्ज है। डीआइजी के मुताबिक 18 मामलों में ये पहले से जमानत पर है। मगर 19वें मामले जो गैस प्लांट से संबंधित है में जमानत नहीं मिलने से इन्हें जेल जाना पड़ा।
डीआइजी ने बताया कि बांका के एसपी इनके द्वारा अर्जित जायदाद का ब्यौरा जुटा रहे है। एसपी ने इस बाबत झारखंड के देवघर, गोड्डा, साहेबगज व रांची और बिहार के बांका, भागलपुर व पटना ज़िलों के जिलाधीशों को पत्र भेज चल अचल संपत्ति का व्योरा देने का अनुरोध किया है। बताते है कि कई जगह से डिटेल मिल चुकी है। जल्द ही उच्च स्तरीय समीक्षा कर आर्थिक अपराध इकाई और आयकर महकमा को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। जाहिर है पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है।

