महाराष्ट्र में तीन बिल्ली के बच्चों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला ठाणे के मीरा रोड एरिया की एक सोसायटी का है। जहां एक शख्स पर बिल्ली के तीन बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी शख्स का नाम सिद्धेश पटेल बताया है। बता दें कि पुलिस के सामने मामला आने पर पुलिस ने आरोपी सिद्धेश को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी खिलाफ IPC की धारा 429 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सोसायटी के लोगों ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले सिद्धेश ने तीन बिल्ली के बच्चों को जलाने की कोशिश की थी लेकिन किसी तरह से बच्चे बच गए।

सीसीटीवी फुटेज में हुआ पूरे मामले का खुलासा: सोसायटी के लोगों ने पुलिस को बताया कि उनको इस मामले के बारे में सीसीटीवी फुटेज देखने के पता लगा। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 32 वर्षीय आरोपी सिद्धेश बिल्ली के तीन बच्चों को एक- एक करके आग में फेंक रहा है। वहीं आग से बिल्ली के बच्चे भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सोसायटी के लोगों ने एनजीओ की मदद लेते हुए पुलिस से शिकायत की।

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पुलिस ने किया मामला दर्ज: मीरा रोड एरिया के नया नगर पोलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कैलाश बारवे ने बताया कि सोसायटी के लोग एक एनजीओं की मदद से उनके पास पहुंचे। जहां उन्होंने पूरा मामला बताया। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए IPC की धारा 429 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

क्यों किया बिल्ली के बच्चों को आग के हवाले: आरोपी सिद्धेश ने आखिर क्यों बिल्ली के बच्चों को आग में फेंकने के सवाल पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कैलाश बारवे ने बताया कि इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। वहीं आरोपी ने भी इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।

 

क्या है IPC की धारा 429: बता दें कि जो भी कोई किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड़, गाय या बैल को, चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा कुचेष्टा करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।