पश्‍च‍िम बंगाल के बहुचर्चित कामदुनी सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में तीन दोषियों को मृत्युदंड दिया गया जबकि तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा का एलान शनिवार को हुआ। अदालत ने इससे पहले, इन छह व्यक्तियों को दोषी ठहराया था। कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर उत्तर 24-परगना जिले के कामदुनी में सात जून, 2013 को यह घटना घटी जब घर लौट रही 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी नृशंस हत्या कर दी गयी। वह परीक्षा देकर लौट रही थी।मामले में दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।

अतिरिक्त नगर और सत्र न्यायाधीश संचिता कार ने सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल अली को सामूहिक बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था। रफीकुल इस्लाम और नूर अली के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला लिहाजा दोनो को दोषमुक्त करार दिया गया था। एक अन्य आरोपी गोपाल नस्कर की पिछले वर्ष अगस्त में मौत हो गई थी।