राजस्थान के आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बर्खास्त कर दिया है। पंकज चौधरी  पर नियमों के उल्लंघन और पत्नी  से तलाक लिए बगैर दूसरी महिला के साथ संबंध बनाने और उस महिला के बच्चे का पिता होने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई।  बूंदी में पुलिस अधीक्षक रहते हुए उन्होंने  नियमों का उल्लघंन किया था। मंत्रालय के आदेश के अनुसार, चौधरी ने एआईएस (आचरण) नियम 1968 के नियम 3 (1) का उल्लंघन किया था। इस आरोप पर पंकज चौधरी का कहना है कि दूसरी शादी का आरोप सरासर बेबुनियाद है। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। उनकी पहली शादी का मामला इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि मुकुल चधरी पंकज चौधरी की दूसरी पत्नी हैं। बिना बताए शादी करने को लेकर मुकुल ने राज्य महिला आयोग में पंकज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है।

मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के बाद यह कदम उठाया है। आदेश के मुताबिक पंकज ने 4 दिसम्बर 2005 को विवाह किया था। कानूनी तौर पर वह पत्नी से अलग नहीं हुए  और एक अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उस महिला के बच्चे के पिता बने। 14 मई 2011 को बच्चे का जन्म हुआ। पंकज चौधरी का कहना है कि वह  केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इस आदेश को चुनौती देंगे। बता दें कि  44 वर्षीय पंकज चौधरी वाराणसी के रहने वाले हैं। इनका करियर विवादित  रहा है और उनकी नियुक्ति जैसलमेर में (फरवरी-जुलाई 2013) और बूंदी में (जनवरी-सितम्बर 2014) पुलिस अधीक्षक के तौर पर रही है।

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मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के बाद यह कदम उठाया है।

गौरतलब है कि पंकज की पत्नी मुकुल चौधरी दिसम्बर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के  दौरान  पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ में उनके विरोध में खूब बोली थी। इतना ही नहीं एक बार तो पंकज की पत्नी मुकुल ने राजे के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि बाद में वो इससे पीछे हट गयी थी।