Taj Mahal News: आगरा नगर निगम (Agra Municipal Corporation) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक नोटिस जारी कर ताजमहल (Taj Mahal) पर जल कर के रूप में 1.9 करोड़ रुपये और संपत्ति कर के रूप में 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है। एएसआई (ASI) को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है।  अगर 15 दिन में टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो ताजमहल (Taj Mahal) को जब्त करने की चेतावनी दी गई है।

ऐसा नोटिस पहली बार मिला है

एएसआई (ASI) के अधीक्षक राज कुमार पटेल (Raj Kumar Patel) ने मीडिया को बताया कि स्मारकों पर संपत्ति कर लागू नहीं होता है। हम पानी के लिए करों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। परिसर के भीतर हरियाली बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। इससे संबंधित नोटिस ताजमहल के लिए पानी और संपत्ति कर पहली बार मिला है, हो सकता है गलती से भेजा गया हो।

एएसआई (ASI) के अधिकारियों ने कहा कि ताजमहल (Taj Mahal) को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई कर या जल कर नहीं लगाया गया था।

मामले की जांच जारी

मामले को लेकर नगर आयुक्त निखिल टी फंडे ने कहा कि मुझे ताजमहल (Taj Mahal) से संबंधित कर संबंधी कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं है। करों की गणना के लिए किए गए राज्यव्यापी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वेक्षण के आधार पर ताजा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होने कहा कि शासकीय भवनों एवं धार्मिक स्थलों सहित उन पर लम्बित बकायों के आधार पर नोटिस जारी किये गये हैं।

कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए छूट प्रदान की जाती है। एएसआई को जारी नोटिस के मामले में उनसे प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सहायक नगर आयुक्त एवं ताजगंज जोन की प्रभारी सरिता सिंह ने कहा कि ताजमहल पर जल एवं संपत्ति कर के लिए जारी नोटिस के मामले की जांच की जा रही है।