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भारत के इस राज्य में नहीं लगता कोई टैक्स, जानिए क्यों?

Tax-free Indian State: इस राज्य को अन्य राज्यों से अलग और विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस विशेष दर्जे के कारण ही यहां कोई आयकर नहीं होता है, और वहां के नागरिकों को भारतीय टैक्स प्रणाली से बाहर रखा गया है।

By: Archana Keshri
December 28, 2024 16:42 IST
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  • Sikkim cleanest state
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    भारत में हर राज्य में विभिन्न प्रकार के टैक्स होते हैं, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां नागरिकों को इनकम टैक्स या किसी भी प्रकार का अन्य टैक्स नहीं देना पड़ता। दरअसल, हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। जी हां, सिक्किम वह एकमात्र राज्य है जहां के नागरिकों को सरकार को कोई भी आयकर नहीं देना पड़ता। यह राज्य विशेष रूप से भारतीय संविधान के तहत एक विशेष दर्जा प्राप्त है, जो इसे भारत के बाकी हिस्सों से अलग बनाता है। (Photo Source: Pexels)

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    सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राज्य था और यह 1975 में भारत में शामिल हुआ था। आजादी से पहले सिक्किम पर नामग्याल राजवंश का शासन था और नागरिकों की सुरक्षा के लिए 1950 में भारत-सिक्किम संधि पारित की गई थी। वहीं भारत में विलय के समय सिक्किम ने एक शर्त रखी थी कि यहां के पुराने टैक्स स्ट्रक्चर को बनाए रखा जाएगा। (Photo Source: Pexels)

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    विलय होने के बाद यह भारत का 22वां राज्य बन गया। इसके बाद से सिक्किम के नागरिकों को केंद्र सरकार को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यह विशेष कर छूट धारा 10(26AAA) और अनुच्छेद 371 (F) के तहत दी जाती है। (Photo Source: Pexels)

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    भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26AAA) के अनुसार, सिक्किम राज्य के नागरिकों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो। इसके तहत किसी भी व्यक्ति की सिक्किम में होने वाली आय, जैसे कि सिक्किम में प्राप्त लाभांश या सेक्यूरिटिज पर ब्याज, टैक्स से मुक्त होती है। (Photo Source: Pexels)

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    इसके अलावा सिक्किम के नागरिकों के लिए इंडियन सेक्यूरिटिज और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पैन कार्ड का विवरण प्रदान करना भी अनिवार्य नहीं है। वहीं, अनुच्छेद 371 (F) के तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जो इस छूट को कानूनी रूप से सुनिश्चित करता है। (Photo Source: Pexels)

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    आपो बता दें, सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय ₹707,081 है, जो इसे भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक बनाती है। हालांकि, धारा 10(26AAA) के तहत यह छूट केवल सिक्किम में रहने वाले नागरिकों के लिए है। यदि किसी व्यक्ति की आय सिक्किम के बाहर के स्रोतों से आती है, जैसे कि किराए की आय या बाहर के किसी अन्य बिजनेस से आय, तो वह इस छूट के दायरे में नहीं आती। (Photo Source: Pexels)

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    इसके अलावा, 1 अप्रैल 2008 के बाद अगर कोई सिक्किम की निवासी महिला किसी गैर-सिक्किम निवासी से शादी करती है, तो उसे भी यह टैक्स छूट नहीं मिलती। इस प्रावधान को लेकर अदालतों में विवाद हुआ था, लेकिन 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। (Photo Source: Pexels)

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    सिक्किम की यह टैक्स-फ्री स्थिति न केवल यहां के नागरिकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह राज्य अन्य कई विशेषताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, यानी यहां सभी कृषि उत्पाद ऑर्गेनिक होते हैं। इसके अलावा, सिक्किम भारत का पहला राज्य है, जो ओपन डिफेकेशन फ्री(ODF) घोषित हुआ, यानी यहां खुले में शौच की कोई प्रथा नहीं है। इसके साथ ही, सिक्किम को देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में से भी एक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
    (यह भी पढ़ें: जब शांत स्वभाव वाले Ratan Tata को आया था गुस्सा, अपमानित होने के बाद पलट दिया था पासा, जानिए पूरा किस्सा)

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