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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दे दी है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल कई काम नहीं कर पाएंगे। (Indian Express)
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केजरीवाल को 50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड के साथ इतनी ही जमानत राशि भी जमा करनी होगी।
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जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे।
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इसके साथ ही वो न तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकेंगे और न ही दिल्ली सचिवालय।
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अरविंद केजरीवाल बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के कोई आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे।
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इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वो आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे।