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कानूनी अपराध है पास में गांजा रखना, जानिए ऐसे लोगों को क्या सजा मिलती है?

NDPS Act Section 20: गांजा रखना, बेचना या सेवन करना भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है। NDPS एक्ट के तहत इस पर कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं, जिससे नशीली दवाओं की तस्करी और गैरकानूनी व्यापार को रोका जा सके।

By: Archana Keshri
Updated: March 3, 2025 18:30 IST
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  • NDPS Act Section 20
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    भारत में नशीले पदार्थों के उपयोग और वितरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस एक्ट (NDPS Act), 1985 के तहत गांजा (कैनेबिस) रखना, बेचना, खरीदना, उगाना और इसका सेवन करना अपराध की श्रेणी में आता है। (Photo Source: Pexels)

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    हाल ही में जयपुर पुलिस द्वारा महाकुंभ 2025 के दौरान चर्चित IIT बाबा अभय सिंह को हिरासत में लिया गया। उनके पास से गांजा बरामद हुआ, जिससे उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करने की संभावना थी। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। आइए जानते हैं कि इस कानून के तहत क्या प्रावधान हैं और कितनी सजा हो सकती है। (Photo Source: ANI)

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    गांजा रखना क्यों है अपराध?
    NDPS एक्ट 1985 के तहत मादक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, स्वामित्व, खरीद, भण्डारण, परिवहन, उपभोग और रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून का उद्देश्य नशीली दवाओं और पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। (Photo Source: Pexels)

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    गांजा रखने पर सजा के प्रावधान
    गांजा रखने की मात्रा के आधार पर सजा अलग-अलग हो सकती है। NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत गांजे की मात्रा के अनुसार निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैं:
    (Photo Source: Pexels)

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    1. कम मात्रा में गांजा (1 किग्रा से कम) – अगर कोई व्यक्ति कम मात्रा में गांजा रखता है, तो उसे छह महीने से एक साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)

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    2. व्यावसायिक मात्रा से कम (1 किग्रा से 20 किग्रा के बीच) – इस श्रेणी में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कठोर कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)

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    3. वाणिज्यिक मात्रा (20 किग्रा से अधिक) – अगर किसी के पास वाणिज्यिक मात्रा में गांजा पाया जाता है, तो उसे 10 से 20 साल तक की कठोर कैद और 1 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। (Photo Source: Pexels)

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    NDPS एक्ट के अन्य प्रावधान
    गांजा उगाना भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। गांजे की तस्करी करना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए अधिकतम 20 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही, गांजे के सेवन को भी अपराध माना गया है, और इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। (Photo Source: Pexels)

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    NDPS एक्ट के तहत जमानत
    गांजा रखने से जुड़े अपराधों में जमानत आसानी से नहीं मिलती है। विशेष रूप से यदि किसी पर व्यावसायिक मात्रा में गांजा रखने का आरोप हो, तो उसे जमानत के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों का सामना करना पड़ता है। (Photo Source: Pexels)
    (यह भी पढ़ें: दुनिया के वो 7 देश जहां नहीं बहती एक भी नदी, पानी की एक-एक बूंद है बेहद कीमती)

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