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सलमान खान पर ‘गैर इरादतन हत्या’ के आरोप लगे हैं जिसमें दस वर्ष कैद तक की सजा हो सकती है।
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सलमान के वकील श्रीकांत शिवड़े ने अभियोजन के गवाह डा. शशिकांत पवार से जिरह की जो उस समय यहां सरकारी जेजे अस्पताल में थे।
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हिट एंड रन मामले में सलमान खान दोषी करार।
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दुर्घटना के बाद सलमान को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जे जे अस्पताल ले जाया गया। पवार ने आज अदालत को बताया कि चिकित्सकों ने सलमान के रक्त का नमूना एकत्रित किया और उसे प्रयोगशाला में भेजने से पहले दो शीशियों में डाला।
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शिवड़े ने कहा कि यद्यपि रसायनिक विश्लेषक ने कहा है कि उसे केवल एक शीशी मिली। सिविल मेडिकल कोड के अनुसार पांच मिलीलीटर रक्त निकालना होता है लेकिन चिकित्सकों ने कहा कि उसने प्रत्येक नमूने के लिए केवल तीन मिलीलीटर रक्त निकाला था।
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आठ मई को मामला दोबारा सुनवाई के लिए आया तो मुंबई हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर मुकदमे का फैसला आने तक नियमित जमानत दे दी।
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इस बीच विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने आज अदालत से तीन और गवाहों से जिरह करने की इजाजत मांगी जिनके बयान आरोपपत्र का हिस्सा नहीं थे।
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इन गवाहों में सलमान के ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में एक सड़क परिवहन अधिकारी, रक्त का नमूना प्रयोगशाला तक ले जाने वाले सिपाही और कुछ गवाहों के बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट शामिल हैं। अदालत के अभियोजन के आवेदन पर शनिवार को निर्णय किये जाने की उम्मीद है।
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अभी तक 21 गवाहों से जिरह हुई है जबकि पांच से छह बचे हुए हैं। सलमान गैर इरादतन हत्या के मामले का सामना कर रहे हैं जिसके तहत उन्हें अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है।
