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बिहार की एक अदालत ने मंगलवार को मैगी के ब्रांड अंबेसडर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इस उत्पाद को लेकर नेस्ले इंडिया को कुछ अन्य राज्यों में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैगी के नमूने खाद्य सुरक्षा मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। केरल सरकार ने राज्य में अपनी खुदरा दुकानों से मैगी हटाने का निर्देश दिया है। हरियाणा और कर्नाटक ने परीक्षण के लिए इसके नमूने लिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर विचार के लिए बुधवार को बैठक बुलाई है।
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इस बीच, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के आरा में पत्रकारों से मैगी विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार एक नया कानून लाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसमें जरूरी जिंसों व खाद्य पदार्थों में उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने वालों और इनके भ्रामक विज्ञापन करने वालों के खिलाफ उम्रकैद जैसे कड़े दंड का प्रावधान होगा।
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बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस थाने को निर्देश दिया कि वह दो नेस्ले अधिकारियों व तीन फिल्मी सितारों अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे और शिकायत की जांच करे।
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अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि जांच के दौरान जरूरत पड़े तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। यह आदेश वकील सुधीर कुमार ओझा की ओर से दाखिल किए गए मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया।
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याचिका में नेस्ले के प्रबंध निदेशक मोहन गुप्ता, उसके संयुक्त निदेशक सबाब आलम और मैगी का विज्ञापन करने वाले उक्त फिल्मी सितारों के नाम लिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने मुजफ्फरपुर में लेनिन चौक की एक दुकान से 30 मई को मैगी नूडल्स खरीदे। वह उसे खाने के बाद बीमार पड़ गया।
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यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 270 (हानिकारक कृत्य जिससे खतरनाक रोगों के संक्रमण फैलने का खतरा), 270 (हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री), 276 (दवा की किसी अन्य नुस्खे के रूप में बिक्री) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दाखिल किया गया है।
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दूसरी ओर नेस्ले इंडिया ने दावा किया कि उसने नमूनों की जांच कंपनी की प्रयोगशाला के साथ ही रक्षित पाया गया है। उधर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि वह अब इस ब्रांड का प्रचार नहीं करते।
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माधुरी दीक्षित ने हाल में इस सिलसिले में नेस्ले अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि कंपनी ने उन्हें उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त किया है। प्रीति जिंटा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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दिल्ली सरकार के खाद्य विभाग ने पिछले हफ्ते मैगी के विभिन्न नमूने लिए थे। प्रयोगशाला जांच में 13 में से 10 नमूने असुरक्षित पाए गए। पांच मसाला नमूनों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया। इसकी मात्रा का जिक्र उनमें नहीं था। दिल्ली सरकार ने मैगी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला करते हुए नेस्ले को नोटिस जारी किया है।
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केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में उसकी खुदरा दुकानों से मैगी नूडल्स के वितरण को तब तक रोक देने के लिए कहा है जब तक कि सुरक्षा मुद्दे पर स्थिति साफ न हो जाए। केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, जिसे सप्लाइको के नाम से जाना जाता है, के राज्य भर में करीब 1400 स्टोर हैं।
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हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में पत्रकारों को बताया कि हमने मैगी नूडल्स में खाद्य सुरक्षा मानकों की कथित चूक की खबरों का संज्ञान लिया है। हमने अधिकारियों को राज्य भर से इन नूडल्स के नमूने लेने और प्रयोगशाला जांच को कहा है।
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कर्नाटक सरकार ने भी अधिकारियों को राज्य भर से मैगी नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर विचार-विमर्श के लिए बुधवार को बैठक बुलाई है।