Xiaomi’s 5551 Crores Seizure: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत गठित प्राधिकरण ने चीनी मोबाइल फोन विनिर्माता शाओमी के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त किए जाने की पुष्टि कर दी है। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। फेमा सक्षम प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 29 अप्रैल को फेमा कानून के तहत चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी के इस बैंक जमा को जब्त करने का आदेश जारी किया था। बाद में इस आदेश को प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। बता दें कि विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघन से संबंधित मामलों का नियमन करने वाले फेमा कानून के तहत प्राधिकरण की मंजूरी लेना जरूरी होता है।
इस संबंध में ईडी ने जारी किए गए एक बयान में कहा कि फेमा कानून की धारा 37A के तहत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उसकी बैंक जमाओं को जब्त करने का आदेश जारी किया है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह भारत में जब्ती के आदेश की अब तक की सबसे अधिक राशि है जिसे प्राधिकरण से मंजूरी मिली है।
ईडी के बयान के मुताबिक, प्राधिकरण ने 5,551.27 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के शाओमी इंडिया द्वारा अनाधिकृत ढंग से भारत से बाहर भेजे जाने के मामले में एजेंसी के कदम को सही पाया है। प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि रॉयल्टी भुगतान के नाम पर देश के बाहर विदेशी मुद्रा भेजना फेमा कानून का खुला उल्लंघन है।
वीवो के कई ठिकानों पर भी ईडी ने की थी छापेमारी
इसके पहले, ईडी ने जुलाई के महीने में चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो और उससे जुड़ी कंपनियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। चीनी मोबाइल कंपनियों के खिलाफ ईडी ने यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग के मामले में की थी। इस दौरान एजेंसी ने यूपी-बिहार समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी की थी। इस मामले में आरोप था कि कंपनी ने 13 हजार 5 सौ फोन एक ही IMEI नंबर पर बाजार में उतार दिए थे।