देश की राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो इसलिए एक प्रेस नोट जारी कर कई दिशा-निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइटों पर ट्रैफिक सलाह साझा किए जाने के बाद भी जनता के कई सवाल सामने आ रहे हैं। इसलिए किन खास बातों का ख्याल रखा जाना है, यह एक बार फिर समझा जा सकता है।
जानिए क्या जानना जरूरी है?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में यातायात नियमों पर अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों के जवाबों की एक लिस्ट तैयार की है।
क्या जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में रहेंगे लॉकडाउन जैसे हालात?
दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं रहेगी। हर तरह की दुकानें खुलेंगी, कुछ नियम साझा किए गए हैं,जहां यातायात प्रभावित रहेगा उसकी भी एड्वाइजरी जारी कर दी गई है।
दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा?
G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होगा। हालांकि शामिल होने वाले प्रतिनिधि राजघाट एनजीएमए और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) का भी दौरा करेंगे।
जी-20 शिखर सम्मेलन का दिल्ली में यातायात व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
राजधानी दिल्ली में 7 तारीख से 11 तक यातायात नियम कड़े हो सकते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि जितना संभव हो मेट्रो से सफर करें। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को छोड़कर बाकि सब नॉर्मल रहेगा।
नई दिल्ली सहित पूरी दिल्ली में सभी मेडिकल दुकानें, किराना दुकानें, दूध बूथ और सब्जी/फल की दुकानें खुली रहेंगी। नियंत्रित क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों, चिकित्सकों और अर्ध-चिकित्सकों को अपने निजी वाहनों के साथ-साथ सरकारी वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी।
दिल्ली में पहले से मौजूद सभी तरह के कमर्शियल वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी तक यात्रियों की आवाजाही आसान हो जाएगी क्योंकि ये सभी सुविधाएं जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी चालू रहेंगी।
नई दिल्ली जिले में होटलों अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण स्तनों के लिए हाउसकीपिंग, कैटरिंग, कचरा प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को परमिशन लेनी होगी। ।