पूर्व विधि मंत्री और कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ प्रमुख को 2 जी घोटाले की जांच से दूर रहने को कह दिया था तो सरकार ने क्यों नहीं रंजीत सिन्हा को छुट्टी पर जाने को कहा? मोइली ने कहा कि शीर्ष अदालत ने एक संस्थान के रूप में सीबीआइ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था और सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको उन्हें अवकाश पर जाने के लिए कहना चाहिए था। सीबीआइ प्रमुख के पद की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए तत्काल कुछ किए जाने की जरूरत है। वे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हुई चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। इस विधेयक में सीबीआइ प्रमुख के चयन में सदन के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल करने का प्रावधान किया गया है क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस सहित किसी दल के पास नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए जरूरी संख्या नहीं है। विधेयक को बुधवार को सदन ने मंजूरी प्रदान कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस माह की शुरुआत में एक अभूतपूर्व आदेश में सीबीआइ निदेशक सिन्हा को 2 जी मामले की जांच से दूर रहने को कहा था क्योंकि प्रथम दृष्टया उसने पाया कि सिन्हा ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपियों को मदद पहुंचाने की कोशिश की थी।