यूपी के रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता आज़म खान (Azam Khan), पत्नी तजीन फातिमा (Tazeen Fatma) और बेटे अब्दुल्ला आज़म (Abdullah Azam) के बार-बार कोर्ट से समन के बाद पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ मुनादी कराई जा रही है। कोर्ट के आदेश पर रामपुर की थाना गंज पुलिस ने रिक्शा में लाउडस्पीकर लगवाकर इलाके में मुनादी कराई गई। तीनों के खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस अदालत से जारी हुआ है। लोगों को 24 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। हालांकि तीनों लोगों का कहना है कि सरकार उनको बदले की भावना के तहत झूठे केस में फंसाकर परेशान कर रही है।
आजम परिवार के खिलाफ कई केस चल रहे हैं : रामपुर में उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। इनमें से एक मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि को लेकर है। उन पर आरोप है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने गलत जन्मतिथि प्रमाणपत्र बनवाकर नामांकन पत्र में लगाया था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने जनवरी 2019 में अब्दुल्ला पर धोखाधड़ी से दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और इसके लिए आजम खान और उनकी पत्नी ने शपथपत्र देकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर लिखाई थी। इसके खिलाफ उन पर जांच चल रही है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए।
Uttar Pradesh Police Ki Janib Se MP/MLA Special Court Ka Warrant Aur Police Sare Aam Azam Khan MP aur Unke Afrade Khandan Ko Zaleel Aur Ruswa Karne Ki Koshis…….Azam Khan Aur Inke Afrade Khandan Per Uttar Pradesh Police Ne 200 Se Zayed Cases Book Kiya Hai……. pic.twitter.com/cV1e5CTfSU
— Amjed Ullah Khan MBT (@amjedmbt) January 9, 2020
पुलिस ने रिक्शा में लाउडस्पीकर लगवाकर उनके खिलाफ इलाके में घोषणा कराई : पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान के घर पर नोटिस चिपकाकर शहर में घोषणा करवा रही है। उनसे 24 जनवरी को स्थानीय न्यायालय में पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने रिक्शा में लाउडस्पीकर लगाकर इलाके में मुनादी करवा रही है।
82 सीआरपीसी के तहत मुनादी कराई गई : रामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह के मुताबिक अब्दुल्ला आजम खान की जन्मतिथि के मामले में पुलिस ने विवेचना की। इस आरोपों को सही पाए जाने पर न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने के लिए समन जारी किया लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। कानूनन जब आरोपी हाजिर नहीं होता है 82 सीआरपीसी के तहत मुनादी कराकर उन्हें पेश होने के लिए कहा जाता है।