सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उत्‍तराखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्‍य में राष्‍ट्रपति शासन लगाने के फैसले को खत्‍म करने पर दिया गया स्‍टे अगले आदेश तक जारी रहेगा। यह भी कहा कि 29 अप्रैल को कोई फ्लोर टेस्‍ट नहीं होगा। कोर्ट इस मामले पर 3 मई से दोबारा सुनवाई शुरू करेगा। फैसला 13 मई को आएगा। इससे पहले, कोर्ट ने उत्‍तरखंड में राष्‍ट्रपति शासन लगाने पर केंद्र सरकार से सात सवालों के जवाब मांगे।

कोर्ट ने पूछा कि क्‍या विधानसभा की कार्यवाही पर विचार करके राष्‍ट्रपति केंद्रीय शासन का आदेश दे सकते हैं और इसके आधार पर क्‍या फ्लोर टेस्‍ट में देरी कर सकते हैं। कोर्ट ने साथ ही पूछा कि क्‍या स्‍पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्‍य ठहराना धारा 356 के तहत राष्‍ट्रपति शासन लगाने के लिए उपयुक्‍त है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्‍य के मुख्‍य सचिव का वर्तमान मामले से कोई लेना देना नहीं है। एक अन्‍य सवाल में कोर्ट ने पूछा कि क्‍या राज्यपाल ने आर्टिकल ने 175 (2) के तहत जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट का मैसेज किया, इस तरीके से संदेश भेज सकता है? विनियोग विधेयक का क्या स्तर रहा, वो पास रहा या फेल हुआ, राष्ट्रपति का इस मामले में क्या रोल है?