आज से देश में सोने के आभूषण और कलाकृतियों को खरीदने और बेचने के नियम बदल गए हैं। अब बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी और दूसरे सामान बेचे और खरीदे नहीं जाएंगे। वैसे अभी यह नियम पूरे देश में लागू नहीं हुआ। कुछ राज्यों के जिलों में इसे लागू कर दिया गया है। सरकार इसे फेज में लागू करने का मन बना रही है। आंकड़ों के अनुसार देश के 256 जिलों में इसे आज से लागू किया जा रहा है। आज से पहले यह व्यवस्था स्वैच्छिक रूप से थी।
कंज्यूमर रिलेटिड मिनिस्टर पीयूष गोलय की अध्यक्षता में मंगलवार को एक मीटिंग का आयोजन हुआ था, जिसमें उद्योग जगत के कई लोग उपस्थित थे। जिसमें इसका निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में गोल्ड ज्वेलरी और स्कल्पचर्स पर 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा कर दी थी। जिसके बाद इस समय को चार महीने के लिए 1 जून तक बढ़ा दिया गया था। ज्वेलर्स के अनुरोध पर इसे 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था।
अगस्त तक नहीं लगेगा कोई जुर्माना : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा कि 16 जून से 256 जिलों में हॉलमार्किंग की व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगस्त 2021 तक इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि हॉलमार्किंग की व्यवस्था शुरू होने के बाद बिना हॉलमार्क वाला जेवर बेचने वाले ज्वेलर्स पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है।
सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर वाले जिलों में व्यवस्था : कंज्यूमर मामलों के सचिव लीना नंदन के अनुसार इस व्यवस्था को फेज वाइस शुरू किया जा रहा है। जिसकी शुरुआत उन 256 जिलों से की जा रही है जहां पर हॉलमार्किंग सेंटर पहले से ही संचालित हैं। मंत्रालय के बयान के अनुसार काफी विचार विमर्श करने और मंथन करने के बाद ज्वेलरी सेक्टर में अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था को शुरू किया गया है। उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार ज्वेलरी मेकर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। उन को लोगों को इससे छूट दी गई है सरकार की बिजनेस पॉलिसी के तहत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं इंटरनेशनल फेयर के साथ सरकारी मंजूरी वाले बी2बी डॉमेस्टिक फेयर्स के लिए छूट मिलेगी।
आज से इन कैरेट की ज्वेलरी बेचने की होगी परमीशन : सरकार के अनुसार आज यानी 16 जून से देश के 256 जिलों के ज्वेलर्स को 14, 18 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी बेचने की परमीशन होगी। साथ ही 20, 23 और 24 कैरेट के गोल्ड के लिए भी हॉलमार्किंग की अनुमति होगी। ज्वेलरी के अलावा घड़ी, फाउंटेन पेन में इस्तेमाल सोने और कुंदन, पोल्की तथा जड़ाऊ आभूषणों पर कंपलसरी हॉलमार्किंग की छूट होगी। बयान इमें कहा गया है ज्वेलर्स उपभोक्ताओं से बिना हॉलमार्क वाले सोना खरीदना जारी रख सकते हैं। पुरानी ज्वेलरी को पिघलाने और नई ज्वेलरी बनाने के बाद ज्वेलर्स द्वारा व्यावहारिक होने पर हॉलमार्क किया जा सकता है।