हरियाणा के राज्यसभा चुनावों में सुभाष चंद्रा की नाटकीय जीत को आर.के. आनंद ने आपराधिक साजिश बताया है। आनंद कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट अवैध घोषित किए जाने की वजह से चुनाव हार गए थे। विधायकों ने गलत मार्कर का प्रयोग किया था। आनंद ने अब कहा है कि वह चंद्रा के खिलाफ आपराधिक साजिश रखने की एफआईआर दर्ज कराएंगे। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में आनंद ने कहा कि गलत पेन का इस्तेमाल धोखा है। उन्होंने कहा, ”ऐसा करके कांग्रेस विधायकों को गलत पेन से वोट डालने के लिए फंसाया गया, इसलिए धारा 420 इस पर लागू होती है। एक गलत पेन से बनाए गए कागजात फर्जी होते हैं, यह सेक्शन 463 के तहत अपराध है। इस मामले में जनप्रतिनिधि एक्ट की कई धाराओं का उल्लंघन कर गंभीर अपराध किए गए हैं।”
क्या है सुभाष चंद्रा के राज्यसभा सांसद चुने जाने के पीछे का विवाद, क्लिक कर जानिए
यह पूछे जाने पर कि उनके पास इस बात क्या सबूत है कि पेन बदले गए, आनंद ने कहा कि वीडियो मौजूद है। उनके मुताबिक, ”13 विधायकों ने एक पेन से वोट क्यों डाला? अगर कोई एक लाल, पीले या नीली स्याही वाले पेन से वोट डाले तो समझ में आता है, मगर सबके सब गलत पेन का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन उन्हेंं यहां लेकर आया, किसने उन्हें गायब किया?”
READ ALSO: जानिए, पेन और स्याही के चलते कैसे राज्य सभा पहुंच गए सुभाष चंद्रा
आनंद ने इस साजिश के पीछे भाजपा, असीम गोयल, सुभाष चंद्रा और जय प्रकाश के होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक ही कमरे में दो पेन मिले। कुछ बैलट पेपर गलत मार्कर की वजह से खारिज कर दिए गए, बाकी नहीं। चुनाव आयोग को पता लगाने दीजिए कि किसने, कब और क्यों पेन बदला। आनंद ने यह भी कहा कि वह चुनाव आयोग में अपील करेंगे। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही। उनके मुताबिक, सुभाष चंद्रा इसलिए चुने गए क्योंकि उनके वोट खारिज हो गए।
राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सभी रोचक खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
आरके आनंद के आरोपों पर जब सुभाष चंद्रा से सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब दिया, “उन्हें जो करना है, कर लें। मेेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।”
SEE PHOTOS: कांग्रेसियों की गलती से जीते ZEE मीडिया के सुभाष चंद्रा, सिब्बल का गेम नहीं बिगाड़ पाईं प्रीति
यह है चुनावों के दौरान पेन संबंधी नियम:
चुनाव आयोग के नियमानुसार विधायकों को विधान सभा सचिव की ओर दिए गए स्केच पेन से वोट डालना होता है। बैलेट पेपर को इंडिगो स्याही युक्त एक मिलीमीटर मोटाई वाली निब के पेन से ही मार्क किया जाना चाहिए। किसी अन्य स्याही से मार्क किए गए बैलेट पेपर को खारिज कर दिया जाता है। जिन कांग्रेस विधायकों के वोट खारिज हुए वे पहले भी राज्य सभा चुनावों में हिस्सा ले चुके हैं, उन्हें नियमों की जानकारी भी थी।