सरकार ने आज कहा कि आईएसएस और आईपीएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान करने को कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नरेश अग्रवाल के एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा, ‘आईएसएस और आईपीएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि कर उसे माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।’
उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि एक जनवरी 2015 को केंद्रीय सूचना आयोग में निपटारे के लिए लंबित अपीलों और शिकायतों की संख्या 35880 थी। उन्होंने बताया कि पहली जनवरी 2014 को ऐसे मामलों की संख्या 22907 थी। सिंह ने बताया कि 2014 में 32095 अपीलें या शिकायतें दर्ज की गयीं जबकि 2013 में 23300 ऐसे मामले दर्ज किए गए।
